सोनीपत में CM सैनी को आपत्तिजनक शब्द कहे:फेसबुक पर डाले वीडियो में जनप्रतिनिधियों को दी गाली, खरखौदा विधायक पर भी अभद्र टिप्पणी

सोनीपत में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर प्रदेश सीएम, खरखौदा विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। फेसबुक वीडियो से बढ़ा विवाद खरखौदा के वार्ड नंबर-1 के सोनू सैनी ने थाना प्रभारी को दी शिकायत में बताया कि रामनिवास पाराशर नामक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी से करीब 4 मिनट 21 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गाली-गलौज और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। मुख्यमंत्री और विधायक पर अभद्र टिप्पणी का आरोप शिकायत में कहा गया कि वीडियो में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और क्षेत्र के विधायक पवन खरखौदा के खिलाफ भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। इससे न केवल जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल हुई, बल्कि क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 (गाली-गलौज), 352 (शांति भंग करने के उद्देश्य से अपमान), 353 (लोक व्यवस्था प्रभावित करना) और 356 (मानहानि) के तहत केस दर्ज किया है। ADA की राय के बाद FIR दर्ज करने के आदेश मामले में सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) ने पुलिस को दी गई राय में स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ‘ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ फैसले का हवाला देते हुए FIR दर्ज कर नियमानुसार जांच करने की सिफारिश की। थाना खरखौदा में मामला दर्ज कर इसकी जांच SI हरिप्रकाश को सौंपी गई है। पुलिस ने संबंधित दस्तावेज उच्च अधिकारियों को भेज दिए हैं और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह के वीडियो से समाज में तनाव फैल सकता है और प्रशासन व सरकार की छवि भी खराब होती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करने से बचे।

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