चंडीगढ़ | सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अनुबंधित, एडहॉक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की 2014 की नीति पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन सरकार द्वारा जारी 4 नोटिफिकेशन्स में से 2 को सही और दो को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि रेगुलराइजेशन नियमित भर्ती का विकल्प नहीं हो सकता व संविधान के समान अवसर के सिद्धांत का पालन अनिवार्य है। ये नोटिफिकेशन अवैध व रद्द