पत्नी आत्महत्या केस में पति को हाईकोर्ट से जमानत:मारपीट, दहेज मांग और उत्पीड़न के आरोप, शादी के दो साल तक नहीं हुए बच्चे

बच्चे ना होने पर पत्नी को मारने पीटने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति को जमानत दे दी है। यह मामला मोहाली के थाना बलौंगी से जुड़ा हुआ है, जिसमें पिंकी यादव ने 28-29 जुलाई 2025 की रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मृतका के पति दिलीप यादव और उसके भाई अरुण यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ था। अब दोनों अदालत से जमानत पर बाहर आ चुके हैं। 3 पॉइंट में समझिए पूरा मामला 1. यह मुकदमा मृतका पिंकी यादव के भाई की शिकायत पर अरुण यादव और उसके भाई दिलीप यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 483 और 108 के तहत दर्ज किया गया था। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिला अदालत ने दोनों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। 2. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बहन पिंकी यादव की शादी 2023 में दिलीप यादव से हुई थी, लेकिन शादी के बाद 2 साल तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, जिस कारण अरुण यादव और दिलीप यादव उसे ताने मारते थे और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। यह भी आरोप लगाया गया कि वे लगातार 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 3. पिंकी यादव ने 28 और 29 जुलाई की रात को फंदा लगाकर आत्महत्या की थी, लेकिन इससे एक महीने पहले उसने अपने भाई को एक वीडियो भेजा था, जिसमें उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वह खुद पर हो रहे अत्याचारों के बारे में भाई को दिखा रही थी और बचाने की गुहार लगा रही थी। कोर्ट में यह हुई सुनवाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी पति दिलीप यादव के वकील ने पक्ष रखा कि मामले में सह-आरोपी उसके भाई को हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए वह भी जमानत का हकदार है। वहीं सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि मामले में पति मुख्य आरोपी है और उसके खिलाफ वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। अगर उसे जमानत मिलती है तो वह सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाया कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट के अनुसार जमानत और बॉन्ड भरने के बाद रिहा कर दिया जाए और वह जमानत के बाद किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। उसने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाया या नहीं, यह ट्रायल के बाद ही फैसला हो पाएगा। अब मामले में जिला अदालत में नियमित रूप से ट्रायल चलेगा।

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