सीवान के चर्चित महादेवा थाना कांड संख्या 73/26 में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने राजद विधायक ओसामा शहाब की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जानकारी के अनुसार, इस मामले में गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र स्थित धरम परसा निवासी डॉ. विनय कुमार सिंह की पत्नी डॉ. सुधा सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में रघुनाथपुर से राजद विधायक ओसामा शहाब के साथ-साथ फरहान, सबीर समेत 30-35 नामजद और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि सभी ने मिलकर मारपीट, लूटपाट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही
एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है। वहीं, अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद विधायक पक्ष की कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस संबंध में विधायक ओसामा शहाब के अधिवक्ता नवेन्दु शेखर दीपक ने बताया कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अब उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उच्च न्यायालय से राहत मिलने की उम्मीद है। पुलिस बोली- निष्पक्ष तरीके से जांच कर रहे
दूसरी ओर, इस फैसले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। विपक्षी दल जहां इसे कानून की जीत बता रहे हैं, वहीं समर्थक इसे साजिश करार दे रहे हैं। हालांकि, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।