चंडीगढ़ स्ट्रीट वेंडर्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त:नगर निगम को लगाई फटकार, 5 मई को अगली सुनवाई; सभी मामले निपटाने के निर्देश

चंडीगढ़ में स्ट्रीट वेंडर्स की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने निगम कमिश्नर के हलफनामे को “बेहद अस्पष्ट” बताते हुए कहा कि इसमें जमीन पर स्थिति, कोर्ट के आदेशों का पालन और की गई कार्रवाई का साफ विवरण नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। अदालत ने अधिकारियों को आखिरी मौका देते हुए दो दिन के भीतर विस्तृत और स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी मामले जल्द निपटाने के दिए आदेश यह मामला “मलकित सिंह एवं अन्य बनाम यूटी चंडीगढ़” के नाम से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स से जुड़े जो भी मामले अभी लंबित हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। बिना वजह देरी बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। वेंडर्स को दूसरी जगह भेजने से काम प्रभावित कोर्ट ने पहले की सुनवाई में यह भी कहा था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भले ही कानून के अनुसार हो, लेकिन वेंडर्स को दूसरी जगह भेजने से उनका काम प्रभावित होता है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नई वेंडिंग साइट्स के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि ग्राहकों का रुख वहां जाए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन से यह भी पूछा था कि हाईकोर्ट और शिकायत निवारण समिति के पास लंबित मामलों की स्थिति क्या है और अब तक कितने आवेदन आए हैं।

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