पंजाब में बने नए बेअदबी कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है। मुक्तसर जिले के मलोट के वार्ड नंबर 10 में श्री गुटका साहिब के फटे हुए अंग मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। यह घटना पंजाब सरकार द्वारा जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 के बाद सामने आई है। डीएसपी हरजीत सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 10 की एक गली में ये फटे पन्ने मिले। सिख संगत ने इन पन्नों को पास के गुरुद्वारा साहिब पहुंचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों ने गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित संगत को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। संगत बोली- 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो बनाएंगे अगली रणनीति सिख संगत के नेता सुखदेव सिंह ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि संगत 10 दिनों तक पुलिस कार्रवाई का इंतजार करेगी। सुखदेव सिंह ने चेतावनी दी कि यदि इस अवधि में कोई परिणाम नहीं आता है तो सिख संगत फिर से एकत्र होकर आगे की रणनीति तय करेगी। नए कानून में ये काम करने को बेअदबी माना जाएगा.. -श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के ‘स्वरूप’ (पवित्र ग्रंथ) को जानबूझकर फाड़ना, जलाना या किसी भी तरह से खंडित करना। -पवित्र ग्रंथ पर थूकना, उसे गंदे हाथों से छूना या किसी ऐसी जगह रखना जहां उनकी गरिमा भंग होती हो। -गुरु साहिब के स्वरूप को सार्वजनिक रूप से फेंकना या गलियों/नालियों में लावारिस छोड़ देना। -पवित्र स्वरूप को चोरी करना या उसे मर्यादा के विरुद्ध अपने पास रखना। -श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में शराब, तंबाकू या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना या लेकर जाना। -सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से पवित्र बाणी या गुरु साहिब के प्रति अभद्र टिप्पणी या अपमानजनक फोटो-वीडियो बनाना।