पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अजनाला नगर पंचायत चुनावों पर लगाई रोक:अधूरी वॉर्डबंदी के कारण 26 मई को होने वाले चुनाव अब हुए स्थगित

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अमृतसर के अजनाला नगर पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह चुनाव 26 मई को होने वाले थे, लेकिन अब वॉर्डबंदी की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, अजनाला नगर पंचायत में वॉर्डों के पुनर्गठन यानी वॉर्डबंदी को लेकर प्रक्रिया अभी अधूरी थी। इसी मुद्दे को लेकर अदालत में याचिका एडवोकेट ब्रिज मोहन औल की ओर से दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि बिना पूरी और सही वॉर्डबंदी के चुनाव कराना नियमों के खिलाफ होगा और इससे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक वॉर्डबंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक अजनाला नगर पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा सकते। अदालत के इस फैसले के बाद प्रशासन को चुनाव प्रक्रिया रोकनी पड़ी है। उम्मीदवारों की चुनावी तैयारियों पर असर इस फैसले का सीधा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ा है, जो लंबे समय से चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे। कई वार्डों में प्रचार अभियान भी शुरू हो चुका था, लेकिन अब अचानक आई इस रोक से राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया है। स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं, क्षेत्र के लोगों में भी इस फैसले को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे न्यायसंगत बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि चुनाव समय पर होने चाहिए थे ताकि विकास कार्यों में देरी न हो। अब नजरें वॉर्डबंदी और आगे की कार्रवाई पर फिलहाल, सभी की निगाहें अब वॉर्डबंदी प्रक्रिया के पूरा होने और अदालत के अगले निर्देशों पर टिकी हुई हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा और प्रक्रिया पूरी होते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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