पटना जंक्शन स्थित मल्टी मॉडल हब में निजी बस पार्किंग के लिए एक अलग स्थान चिन्हित किए जाएंगे। सभी सरकारी और निजी बस एग्जिट गेट संख्या- 2 से ही निकलेंगे। ये अनिवार्य किया गया है। वहीं, बसों को एग्जिट गेट के 12 मीटर पहले पार्क करना होगा। मल्टी मॉडल हब से निकलने के बाद जीपीओ तक कोई भी बस नहीं रुकेगी। अगर किसी भी बस को अनावश्यक रूप से पार्क किया जाएगा और प्रवेश द्वार के समीप खड़ा किया जाएगा, तो उस स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यशपाल मीणा ने ये आदेश जारी किया है। बसों में प्रेशर हॉर्न की जांच की जाएगी इसके साथ ही सभी बसों में प्रेशर हॉर्न की जांच की जाएगी। किसी भी तरह की गडबड़ी पर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार दंड दिया जाएगा। यात्री आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रवेश द्वार पर ट्रैफिक पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अतिरिक्त पटना जंक्शन की दिशा में आने-जाने वाले यात्रियों के लिए आवागमन मार्ग को हर परिस्थिति में बाधारहित बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। मल्टी मॉडल हब प्रशासन, बस स्वामियों का बनेगा कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप सभी निजी बस स्वामियों को अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और संबंधित वाहनों के पंजीयन एवं परमिट दस्तावेजों का सत्यापन एक सप्ताह के अंदर पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए अधिकृत नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संचालन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निजी बस स्वामियों का मल्टी मॉडल हब प्रशासन के साथ एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। मल्टी मॉडल हब परिसर में किसी भी प्रकार की अवैध पार्किंग, अनधिकृत वाहन प्रवेश और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा। इसमें दोषी पाए जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी और आर्थिक दंड में लगेंगे।