पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार (RTE) एक्ट 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मई 2026 (शाम 5 बजे तक) तय की है। जिला शिक्षा अधिकारी पठानकोट कमलदीप कौर ने इस संबंध में जानकारी दी। कमलदीप कौर ने बताया कि शिक्षा विभाग ने यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार और जरूरतमंद परिवार इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकें और उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित
उप जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री डीजी सिंह ने योजना के तकनीकी पहलुओं पर जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत सभी प्राइवेट बिना सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इन सीटों पर चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है।
केवल ऑनलाइन आवेदन ही होंगे मान्य
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। इच्छुक अभिभावकों को सरकारी आरटीई पोर्टल https://rte.epunjabschool.gov.in पर जाकर फॉर्म भरना होगा। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 2 मई के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा और कोई नया आवेदन दर्ज नहीं हो सकेगा।
चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि दाखिले की चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी गई है। पहले की तरह ही ऑनलाइन ड्रॉ (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से बच्चों का चुनाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्रता मानदंड और अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों ने अपील की है कि इच्छुक माता-पिता समय रहते आवेदन करें ताकि उनके बच्चों का भविष्य संवर सके।