करनाल में नाबालिग बेटी की जबरन शादी कराने का आरोप:मां की शिकायत पर केस दर्ज,बाल कल्याण समिति के आदेश के बाद आरोपियों पर हुई कार्रवाई

करनाल के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर बाल कल्याण समिति ने संज्ञान लेते हुए जांच की और मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद थाना कुंजपुरा में केस दर्ज कर लिया गया है। घटना बीती 20 अप्रैल की बताई जा रही है, जिसमें नाबालिग की शादी कर दी गई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शिकायत पर समिति ने लिया संज्ञान
बीती 24 अप्रैल को एक विधवा महिला ने बाल कल्याण समिति के समक्ष शिकायत दी। शिकायत में बताया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी पिछले कुछ समय से दादी के पास रह रही थी। मां के अनुसार, उसकी सास लाजो, देवर और ननद ने मिलकर उसकी बेटी की शादी करवा दी। जन्म प्रमाण पत्र से नाबालिग होने की पुष्टि
शिकायतकर्ता ने बेटी का जन्म प्रमाण पत्र भी पेश किया, जिससे उसकी उम्र 16 वर्ष साबित हुई। समिति ने जांच में पाया कि बच्ची नाबालिग है और उसे देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता है। समिति ने मामले को बाल विवाह की श्रेणी में माना। समिति ने पुलिस को दिए कार्रवाई के निर्देश
बाल कल्याण समिति के चेयरमैन एसडी चंद्र प्रकाश की अध्यक्षता में मामले की समीक्षा की गई। समिति ने निर्णय लिया कि बाल विवाह एक अपराध है, इसलिए इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस विभाग से समन्वय कर केस दर्ज करवाया गया। पुलिस ने कई आरोपियों पर दर्ज किया केस
थाना कुंजपुरा में समिति का लेटर 24 अप्रैल को मिला। जांच के बाद पुलिस ने 7 मई की देर रात मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में आरोपी आकाश, जीतो और लाजोदेवी को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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