मिलावटखोरों पर शिकंजा: पनीर, दूध और तेल समेत 15 सैंपल भरे

भास्कर न्यूज | जालंधर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह और फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की कमिश्नर कंवलप्रीत कौर बराड़ के सख्त निर्देशों पर जालंधर में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। सिविल सर्जन डॉ. राजेश गर्ग के मार्गदर्शन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉ. सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में फूड सेफ्टी विंग ने जिले के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के कुल 15 सैंपल लिए। फूड सेफ्टी टीम ने जालंधर शहर के साथ-साथ जिले के ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों में भी दबिश दी। इसमें मुख्य रूप से इन इलाकों में चेकिंग की। इस दौरान मॉडल हाउस (जालंधर शहर), करतारपुर, फिल्लौर, गोराया, लोहियां, शाहकोट में सैंपल लिए। टीम ने सबसे ज्यादा ध्यान डेयरी उत्पादों पर दिया। मौके पर टीम ने पनीर-10, दूध- 02, दही के 01, सरसों का तेल- 01 और चायपत्ती का 01 सैंपल लिया है। डीएचओ डॉ. सुखविंदर सिंह ने बताया कि सभी एकत्रित सैंपलों को जांच के लिए स्टेट फूड लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लैब से रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी भी सैंपल में मिलावट या गुणवत्ता की कमी पाई जाती है, तो संबंधित दुकानदार या मालिक के खिलाफ फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दुकानदारों को सख्त निर्देश .चेकिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए। लाइसेंस जरूरी : खाने-पीने की हर छोटी-बड़ी दुकान के पास फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साफ-सफाई : निर्माण और बिक्री के स्थान पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जीरो टॉलरेंस : सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिलावट पाए जाने पर दुकान सील भी की जा सकती है।

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