नाबालिग से दुष्कर्म पर मौसा को 20 साल कैद:चंडीगढ़ कोर्ट का फैसला, पीड़िता छठी की छात्रा; घर में अकेली होने पर उठाया फायदा

चंडीगढ़ की जिला अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। दोषी पीड़िता का रिश्ते में मौसा लगता है, जिसने मां की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया था। मामला सेक्टर-31 थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 3 जून 2025 को पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता रामदरबार इलाके में रहती है और 6वीं कक्षा की छात्रा है। उसकी मां एक फैक्ट्री में काम करती हैं और रोज सुबह घर से निकलकर देर शाम लौटती हैं। छोटे भाई को बहाने से बाहर भेजा शिकायत में बताया गया कि आरोपी, जो हल्लोमाजरा का रहने वाला है और रिश्ते में मौसा है, घर पर अक्सर आता-जाता था। आरोप है कि आरोपी मां की गैरमौजूदगी में घर आने लगा और एक दिन छोटे भाई को बहाने से बाहर भेजकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपी ने उसे घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डर के कारण वह चुप रही, लेकिन बाद में तबीयत खराब होने पर उसने अपनी मां को पूरी बात बताई। इसके बाद दोनों ने पुलिस से संपर्क किया। मेडीकल के बाद एफआईआर मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया और जांच के लिए जरूरी सैंपल लिए गए। साथ ही बच्ची की काउंसलिंग करवाई गई, ताकि उसे मानसिक सहारा मिल सके। इसके अलावा उसका बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया, जो ऐसे मामलों में जरूरी प्रक्रिया होती है।

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