पंचकूला में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज:केवल SC अधिसूचना जारी करने पर विवाद, चुनाव पर रोक लगवाने की मांग

हरियाणा में सोमवार को 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई। लेकिन पंचकूला में कांग्रेस चुनाव पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई है। जहां उनकी याचिका पर आज सुनवाई होगी। कांग्रेस ने चुनाव की घोषणा से पहले SC वार्ड घटाने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अधिसूचना रद्द कर नए सिरे से 2011 की जनगणना अनुसार फिर से अधिसूचना जारी की जाए। शहरी निकाय विभाग ने दोबार अधिसूचना तो जारी कर दी लेकिन उसमें जनरल व बीसी वर्ग का जिक्र नहीं किया। जिसके खिलाफ अब कांग्रेस मांग कर रही है कि चुनाव करवाने की जल्दबाजी में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया। इसलिए चुनाव पर रोक लगाकर फिर से अधिसूचना जारी करवाई जाए। 7 शहरों में होना है चुनाव सोनीपत-पंचकूला, अंबाला नगर निगम, रेवाड़ी नगर परिषद, उकलाना, धारूहेड़ा व सांपला नगर पालिका में 10 मई को वोटिंग होगी। 13 मई को रिजल्ट आएगा। 21 अप्रैल से नामांकन भरे जा सकेंगे। चुनाव आयुक्त के मुताबिक पानीपत और करनाल जिला परिषद के 1-1 वार्ड, 12 ब्लॉक समिति सदस्यों, 29 सरपंच, 485 पंच पदों के लिए वोटिंग भी 10 मई को होगी। उसी दिन वोटों की गिनती करके नतीजे घोषित हो जाएंगे। पहली बार होगा, जब NOTA का बटन तो होगा लेकिन इससे चुनाव नतीजों पर असर नहीं पड़ेगा। वोटिंग EVM से होगी, लेकिन वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी देने वाले कर्मचारियों को अब केंद्रीय चुनाव आयोग के तय दरों के बराबर मानदेय मिलेगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनाव वाले सभी इलाकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

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