पठानकोट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में 9 मई को जिला एवं सेशन जज रजनीश गर्ग (चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी) की अध्यक्षता में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सेशन जज ने बताया कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देशों पर लगाई जाने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न न्यायाधीशों के बेंच गठित किए जाएंगे। यह आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा करेंगे। अपना केस लोक अदालत में लगवाने के लिए इच्छुक व्यक्ति संबंधित अदालत या सचिव, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किस प्रकार के केसों का किया जाएगा निपटारा सेशन जज ने बताया कि इसमें मुख्य रूप से पारिवारिक झगड़े, बिजली और पानी से संबंधित मामले, छोटे फौजदारी मामले और दुर्घटना मुआवजा जैसे केसों के अवार्ड पास किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों को खत्म करें। इसमें किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष समझौता करके खुशी-खुशी घर जाते हैं। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं सेशन जज ने बताया कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ किसी भी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती। इसका निर्णय अंतिम माना जाता है। उन्होंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोक अदालत में फैसला होने के बाद संबंधित पक्षों द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है।