नेपाली महिलाओं को भारतीय नागरिकता पर ठाकुरगंज बीडीओ ने दी:विवाह के बाद नागरिकता आवेदन प्रक्रिया विस्तार से समझाई

किशनगंज जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 22 अप्रैल 2026 को ठाकुरगंज प्रखंड के कौशल विकास सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अहमर अब्दाली ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक नेपाली आवेदकों को विस्तृत जानकारी दी। बीडीओ अहमर अब्दाली ने बताया कि भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे ठाकुरगंज प्रखंड के कई क्षेत्रों में पारंपरिक वैवाहिक संबंध प्रचलित हैं। विवाह के बाद नेपाली महिलाएं भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(c) (पंजीकरण द्वारा नागरिकता) और धारा 6(1) (देशीयकरण द्वारा नागरिकता) के तहत आवेदन प्रक्रिया समझाई। विशेष रूप से, यदि कोई नेपाली मूल की महिला किसी भारतीय नागरिक से विवाह करती है, तो वह इन प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदक को आवेदन से पहले कम से कम सात वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक है। आवेदक को भारत का सामान्य निवासी होना चाहिए या भारत सरकार की सेवा में होना चाहिए। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पति/पत्नी के भारतीय होने का प्रमाण (जैसे पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र), रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र या नेपाल निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र और फोटोग्राफ शामिल हैं। आवेदन प्रपत्र 3 में ऑनलाइन जमा किया जाना है। इस शिविर में वरीय उप समाहर्ता सह वरीय पदाधिकारी, किशनगंज, सुनीता कुमारी और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, अवधेश कुमार शर्मा सहित प्रखंड के अन्य कर्मी भी उपस्थित थे।

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