वारिस पंजाब दे के मुखी और खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामले में आज अमृतसर अदालत में एक बार फिर सुनवाई होने जा रही है। पिछली सुनवाई में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अमृतपाल सिंह पर लगी दो अहम धाराओं—धारा 201 और आर्म्स एक्ट—को हटाने के आदेश दिए थे। पुलिस ने धारा 201 सबूत मिटाने के आरोप में लगाई थी, जबकि आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन अदालत में हुई बहस के दौरान यह बात सामने आई कि पुलिस पूछताछ और जांच के दौरान अमृतपाल सिंह से कोई हथियार या ऐसा ठोस सबूत बरामद नहीं हुआ, जिससे इन आरोपों को साबित किया जा सके। इसी आधार पर अदालत ने दोनों धाराओं को हटाने का फैसला लिया। बाकी गंभीर धाराओं पर केस जारी हालांकि, बाकी गंभीर धाराओं पर केस की सुनवाई जारी रहेगी। अमृतपाल सिंह की ओर से एडवोकेट ऋतुराज सिंह संधू ने डिस्चार्ज अर्जी पर बहस करते हुए कहा था कि ये दोनों धाराएं गलत तरीके से लगाई गई थीं और तथ्यों से मेल नहीं खातीं। बचाव पक्ष ने कहा था कि कई आरोप बिना पुख्ता सबूतों के लगाए गए हैं। वकील संधू ने कहा कि आगे की सुनवाई में वे गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। उनका कहना है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। आज की सुनवाई पर सबकी नजरें मामले की अगली सुनवाई आज यानी 16 मई को होगी। इस दौरान अदालत में सबूतों और दस्तावेजों को लेकर आगे की प्रक्रिया हो सकती है। इस हाई-प्रोफाइल मामले पर राजनीतिक और कानूनी हलकों की नजर बनी हुई है।